कर्नाटक हाईकोर्ट के टेकडाउन आदेश से एक्स की चिंता बढ़ी, कंपनी करेगी फैसले को चुनौती
कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के टेकडाउन आदेश को चुनौती देने वाली एक्स की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि भारत में व्यवसाय करने के लिए देश के कानूनों का पालन करना अनिवार्य है। याचिका खारिज होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आई है।
एक्स ने कहा कि केवल अवैधता के आरोपों पर कंटेंट हटाने का आदेश देना न्यायिक समीक्षा और उचित प्रक्रिया के बिना है।
कंपनी का आरोप है कि गैर-अनुपालन पर प्लेटफ़ॉर्मों को आपराधिक दायित्व की धमकी दी जाती है।
एक्स ने दावा किया कि आदेश ने मूल संवैधानिक सवालों को नज़रअंदाज़ किया है और यह बॉम्बे हाईकोर्ट के हालिया फ़ैसले से असंगत है।
कंपनी का कहना है कि विदेश में पंजीकृत होने के बावजूद उसे यह मुद्दा उठाने का अधिकार है।
एक्स ने दोहराया कि वह भारतीय कानून का पालन करता है और भारत में सार्वजनिक संवाद में उसका बड़ा योगदान है।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कंपनी ने आदेश के खिलाफ अपील करने की घोषणा की है।
अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क के स्वामित्व वाले प्लेटफ़ॉर्म एक्स ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वह कर्नाटक की अदालत के हालिया आदेश से बेहद चिंतित है। इस आदेश के तहत लाखों पुलिस अधिकारियों को सहयोग नामक गुप्त ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए मनमाने ढंग से कंटेंट हटाने का अधिकार मिल जाएगा। कंपनी का कहना है कि इस नई व्यवस्था का कोई कानूनी आधार नहीं है। यह आईटी अधिनियम की धारा 69A और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लंघन करती है तथा भारतीय नागरिकों के भाषण और अभिव्यक्ति की संवैधानिक स्वतंत्रता का हनन करती है।
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